E-WAY BILL REGISTRATION KAISE KARE? – आज के समय में भारत में बहुत से लोग बिजनेस करते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उन्हें अक्सर अपना माल एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य भेजना पड़ता है। इसके लिए उनके पास इ-वे बिल होना अनिवार्य होता है । यदि किसी के पास ई-वे बिल नहीं होता, तो उसे अपना ई-वे बिल बनाने के लिए ई वे बिल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है।
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यदि आप भी अपना ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से ई-वे बिल से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करवाएंगे, तो आइए से जानते हैं:-
ई वे बिल रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही आसान होता है ।आप इसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ई वे बिल रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपका यह जानना बहुत ही जरूरी है कि ऐसे कौन-कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
ई वे बिल रजिस्ट्रेशन मुख्य रूप से 4 तरह के लोग करवा सकते हैं।
- जीएसटी पर रजिस्टर्ड कारोबारी
- जीएसटी पर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट
- जीएसटी पर गैर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट
- जीएसटी में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी
इन चारों के लिए ई वे बिल रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस अलग-अलग होता है।
ई वे बिल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जरूरी दस्तावेज:-
आप ई वे बिल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं ।ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन ही देना पड़ता है ।तो आइए जानते हैं कि वह जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं:-
- यदि आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारी या ट्रांसपोर्ट पर है तो आपका जीएसटी नंबर लगेगा।
- आपका मोबाइल नंबर, जो आपने अपने जीएसटी पोर्टल पर दर्ज किया है।
- आपका ईमेल आईडी ,जो आपने अपने जीएसटी पोर्टल पर दर्ज किया है।
- आपके पहचान का सबूत जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड ,वोटर आईडी कार्ड, इत्यादि।
- आपके निवास का प्रमाण पत्र जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल, जमीन के पेपर इत्यादि।
ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है:-
ई वे बिल रजिस्ट्रेशन आप खुद ही ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास आपका जीएसटी नंबर होना जरूरी है। और यदि आप एक ट्रांसपोर्टर हैं, तो आपके पास आपका ट्रांसपोर्ट आईडी होना जरूरी है, जो कि सरकार द्वारा एक ट्रांसपोर्टर को दिया जाता है।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ई वे बिल रजिस्ट्रेशन 4 तरह के लोग कर सकते हैं और इन चारों का ई वे बिल रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस अलग अलग होता है, तो आइए जानते हैं कि वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करें।
- ई वे बिल रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ई वे बिल पोर्टल के होम पेज पर जाएं। और menu में रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद, यहां पर आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे E way bill registration , Enrollment for transporter, E way bill for citizens .
● यदि आप एक रजिस्टर्ड कारोबारी और ट्रांसपोर्टर है तो आपको E way bill registration पर क्लिक करना है।
● इस पर क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर पहुंच जाएंगे।
● इसके बाद यहां पर आपको अपना GSTIN नंबर और दिया गया Captcha code डालना है।
● इसके बाद अब आपको गो पर क्लिक करना है उसके बाद अब आपके सामने ई वे बिल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा।
● इस फॉर्म के अंतर्गत मांगी गई सारी डिटेल्स को आपको अच्छे से भरना है और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना है। इतना हो जाने के बाद अब आप का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा।
- यदि आप गैर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर के द्वारा ई वे बिल रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको Enrollment for transporter पर क्लिक करना है।
● इसके बाद अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा ,जिसमें मांगी गई सारी जानकारी को आपको सही सही भरना है।
● सारी डिटेल्स को अच्छे से भरने के बाद अब आपको फॉर्म को सबमिट कर देना।
● फॉर्म को सबमिट करते हैं ई वे बिल पोर्टल आपको 15 अंको की ट्रांसपोर्ट आईडी बना कर देगा।
● अब आप जब भी ई वे बिल बनाएंगे तो आपको इस आईडी का इस्तेमाल करना है।
- यदि आप एक सामान्य नागरिक हैं और ई वे बिल रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको E way bill for citizen पर क्लिक हैं।
● ई वे बिल फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद अब आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे-
1.Generated new EWB
2.Update vehicles for new generated EWB
3.Print EWB
4.Cancel EWB
● आपको इन चारों ऑप्शन में से Generated new EWB पर क्लिक करना है।
● इसके बाद अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें मांगी गई सारी जानकारी को आपको सही सही भरना है।
● जानकारी को भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है।
● फॉर्म को सबमिट करते ही आपका ई वे बिल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।